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जॉब ट्रेनी भर्ती को फाइनांस से लेनी होगी मंजूरी

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19-Sep-2025, 09:27 pm    599 Views

जॉब ट्रेनी भर्ती को फाइनांस से लेनी होगी मंजूरी

राज्य सरकार ने अपनी जॉब ट्रेनी पॉलिसी के तहत होने वाली भर्तियों के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब, किसी भी विभाग में ग्रुप ए, बी, और सी कैडर में जॉब ट्रेनी की भर्ती करने से पहले वित्त विभाग की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

इस नए नियम के अनुसार, जब भी कोई विभाग भर्ती का प्रस्ताव भेजेगा, तो वित्त विभाग हर मामले (case-to-case basis) के आधार पर ट्रेनी की निश्चित सैलरी (fixed salary) तय करेगा। पहले, यह कहा गया था कि वेतन को अलग से नोटिफाई किया जाएगा, लेकिन अब इसे और भी स्पष्ट कर दिया गया है।

कार्मिक विभाग की सचिव द्वारा जारी किए गए इन नए निर्देशों में, 19 जुलाई 2025 को जारी हुई पिछली अधिसूचना को संशोधित किया गया है। इन निर्देशों को सभी प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों, और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुखों के साथ-साथ राज्य चयन आयोग और पब्लिक सर्विस कमीशन को भी भेजा गया है।

यह बदलाव सुनिश्चित करता है कि अब राज्य में होने वाली सभी नई सरकारी नियुक्तियां इसी संशोधित पॉलिसी के अनुसार ही होंगी।

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